Rajasthan: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का फरमान – कोर्ट में केस साबित होने तक गिरफ्तार हुए लोगों के नाम न करें जाहिर

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भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के नए प्रमुख हेमंत प्रियदर्शी के कार्यभार संभालते ही यह आदेश पारित किया है।

Jaipur: राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारियों ने एक विवादास्पद आदेश में कहा है कि रिश्वत लेते पकड़े गए लोगों के नाम तब तक सार्वजनिक नहीं किए जा सकते जब तक कि वे मुकदमे में दोषी नहीं पाए जाते। राज्य की विपक्षी पार्टी बीजेपी ने इस आदेश के बाद अशोक गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि यह इस बात का सबूत है कि सरकार भ्रष्टाचार का समर्थन कर रही है। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के उप नेता राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट किया कि गहलोत सरकार अब “भ्रष्टों की ढाल” बन रही है।

हेमंत प्रियदर्शी ने कार्यभार संभालते ही दिया आदेश
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के नए प्रमुख हेमंत प्रियदर्शी के कार्यभार संभालते ही यह आदेश पारित किया है। आदेश में कहा गया है कि भ्रष्टाचार की छापेमारी में फंसे लोगों के नाम कोर्ट में साबित होने के बाद ही सामने आ सकते हैं। हालांकि फंसे हुए व्यक्ति का पदनाम और विभाग सार्वजनिक किया जा सकता है। एसीबी जारी इस आदेश कहा गया है कि न्यायालय से आरोप साबित नहीं होने तक रिश्वत लेने वाले लोगों का नाम और फोटो सार्वजनिक नहीं किया जाए। मीडिया को भी उनका नाम और फोटो नहीं दिया जाए।

भाजपा ने किया विरोध
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के नए प्रमुख हेमंत प्रियदर्शी द्वारा जारी किए गए इस आदेश के बाद भाजपा इसके विरोध में उतर आई है। भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। भाजपा नेता और राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता राजेन्द्र राठोड़ ने ट्वीट किया “कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचार के साथ मुख्यमंत्री” उन्होने लिखा “अशोक गहलोत जी के तथाकथित मॉडल स्टेट राजस्थान में में भ्रष्टाचारियों को अभयदान देने के लिए अब उनके फोटो व नाम को मीडिया में उजागर नहीं करने का तुगलकी फरमान निकालकर प्रेस की स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है। अपने नीतिगत दस्तावेज जनघोषणा पत्र के पृष्ठ संख्या 36 के बिन्दु संख्या 28 में ‘Zero Discretion, Zero Corruption & Zero Tolerance’ के सिद्धांत पर काम करने के वादे को धूलदर्शित कर चुकी गहलोत सरकार का यह आदेश इस बात का प्रमाण है कि एसीबी अब भ्रष्टाचारियों की ढाल बनकर कार्य करेगी”

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक प्रथम व कार्यवाहक महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी की ओर से सभी एसीबी चौकी प्रभारी व यूनिट प्रभारी को इन आदेशों की पालना करने को कहा है।

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