Delhi Liquor Case: क्या जमानत पर बाहर आएंगे मनीष सिसोदिया, याचिका पर आज होगी सुनवाई

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सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 3 अप्रैल 2023 तक बढ़ा दी गई है. उनकी जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है.

New Delhi: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इस वक्त तिहाड़ जेल की सेल नंबर-1 में बंद हैं. सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज (21 मार्च) राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है. वह 22 मार्च तक ईडी की हिरासत में हैं. सिसोदिया को सोमवार को अदालत के सामने पेश किया गया था, जहां उनकी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है. यानी कि सिसोदिया अब 3 अप्रैल तक हिरासत में रहेंगे.

मनीष सिसोदिया के वकील ने कोर्ट में कहा कि ईडी ने किसी क्राइम का जिक्र नहीं किया है. जब सिसोदिया से सीबीआई मामले की पूछताछ कर रही है तो ईडी को पूछताछ करने की क्या जरूरत है. पिछले 7 दिनों की कस्टडी में उनसे रोजाना सिर्फ आधा घंटे तक ही पूछताछ हुई है. सिर्फ एक दिन ही उनसे देर रात तक पूछताछ की गई थी. सिसोदिया ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के बुलाए जाने पर वह जांच में शामिल हो गए. इस मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है

10 दिन की मांगी थी रिमांड
दिल्ली शराब नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 9 मार्च को सिसोदिया को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था. सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों तिहाड़ जेल में बंद हैं. 10 मार्च को सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था जहां ईडी ने कोर्ट से सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांगी थी.

क्या है मामला?
शराब घोटाला मामला 2021 में पेश की गई दिल्ली की नई शराब ब्रिकी नीति से जुड़ा है जिसमें मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है. 2021 में केजरीवाल सरकार ने शराब बिक्री के लिए कुछ नीतियां बनाई थी. उसी नीति में घोटाला होने का आरोप है. विवाद बढ़ने पर इस नीति को रद्द भी कर दिया गया. जानकारी के मुताबिक इस नीति का मुख्य उद्देश्य शराब की कालाबाजारी को रोकना था और इसमें सरकार का शराब बेचने से कोई लेना देना नहीं था. केवल निजी दुकानों से ही इसे बेचने की अनुमति थी. दिल्ली के आबकारी विभाग के प्रमुख मनीष सिसोदिया थे, जिसकी वजह से उन पर ही घोटाले का का आरोप लगा है.

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