New Delhi: मानहानि केस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को दो साल की सजा हुई है। कानून के अनुसार, दो साल से ज्यादा की सजा पर विधायक/सांसद अयोग्य हो जाते हैं। लालू यादव, जे. जयललिता समेत कई नेताओं पर इस कानून की गाज गिर चुकी है।
दो साल की सजा, अयोग्य हो गए राहुल गांधी!
मानहानि केस में दो साल की सजा के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाएगी या बची रहेगी? पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल के अनुसार, फैसले आते ही राहुल ‘ऑटोमेटिकली’ अयोग्य हो चुके हैं। सिब्बल ने एक टीवी चैनल से कहा कि ‘दोष-सिद्धि का निलंबन या उसपर रोक लगनी चाहिए। वह (राहुल) तभी संसद के सदस्य बने रह सकते हैं अगर दोष-सिद्धि पर रोक लगे।’ अगर राहुल डिसक्वालिफाई होते हैं तो पहले नेता नहीं होंगे। जन-प्रतिनिधि कानून के इस प्रावधान की गाज बड़े-बड़े नामों पर गिरी है, लिस्ट देखिए।
लालू प्रसाद यादव
पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू यादव को 2013 में चारा घोटाले से जुड़े मामले में सजा हुई थी। इसके बाद उनकी विधायकी चली गई थी।
आजम खान
उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को पिछले साल हेट स्पीच के मामले में सजा सुनाई गई। इसके बाद रामपुर सदर से उनकी विधायकी छिन गई।
जयललिता
तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता को दो-दो बार विधायकी गंवानी पड़ी। पहली बार 2002 में भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें सजा हुई। इसके बाद 2014 में आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिया गया।
कुलदीप सिंह सेंगर
उन्नाव से बीजेपी विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर को तीन साल पहले बलात्कार के मामले में सजा हुई। सजा होते ही वह अयोग्य हो गए।