2006 के उमेश पाल अपहरण मामले में मुख्य अभियुक्त माफिया अतीक अहमद समेत 3 अभियुक्तों को एमपी-एमएलए कोर्ट के जज डा दिनेश चंद्र शुक्ल ने दोषी करार दिया है। जबकि 7 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है।
लखनऊ: 2006 के उमेश पाल अपहरण मामले में मुख्य अभियुक्त माफिया अतीक अहमद समेत 3 अभियुक्तों को एमपी-एमएलए कोर्ट के जज डा दिनेश चंद्र शुक्ल ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि 7 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। उमेश पाल की 24 फरवरी को पहले प्रयागराज में हत्या हो गई थी। उमेश पाल के परिवार ने कोर्ट से माफिया अतीक के खिलाफ मृत्युदंड की मांग की है।
कोर्ट ने सभी 10 आरोपियों को ठहराया दोषी
कोर्ट ने 17 साल पुराने केस अपहरण केस में सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है। जिसमें अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ भी शामिल है।
उमेश पाल की पत्नी जया देवी ने कहा
जब तक अतीक, उसके भाई, बेटे को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक यह आतंक चलता रहेगा। मैं न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करती हूं। मैं मुख्यमंत्री जी से चाहूंगी की अतीक अहमद को खत्म किया जाए जिससे उसके आतंक पर भी अंकुश लगे
1-1 लाख का जुर्माना
उमेश पाल अपहरण केस में कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद समेत तीनों आरोपियों पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया है।
कोर्ट के बाहर उमड़ा लोगों का हुजूम
कोर्ट परिसर के बाहर काफी ज्यादा भीड़ मौजूद है, वकील लगातार अतीक के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है।