Home Rajasthan Jaipur Serial Bomb Blast Case: जयपुर बम ब्लास्ट केस के चारों दोषी...

Jaipur Serial Bomb Blast Case: जयपुर बम ब्लास्ट केस के चारों दोषी बरी, राजस्थान HC ने फैसला पलटा

जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट के मामले में चार आरोपियों को राजस्थान उच्च न्यायालय से राहत मिली है। फांसी की सजा के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायाल ने चार आरोपियों को बरी कर दिया है।

Jaipur: जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट के मामले में चार आरोपियों को राजस्थान उच्च न्यायालय से राहत मिली है। फांसी की सजा के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायाल ने चार आरोपियों को बरी कर दिया है। वहीं एक मामला किशोर बोर्ड को भेजा गया है।

इस मामले न्यायाधीश पंकज भंडारी और समीर जैन की खंडपीठ ने पुलिस के खिलाफ टिप्पणी करते हुए फैसला में लिखा है कि पुलिस के जांच अधिकारियों की टीम इस मामले की कड़ियां जोड़ने में असफल रही है। खंडपीठ ने जांच में लारवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक को लिखा है।

28 अपीलों पर सुनाया फैसला
मामले में डैथ रेफरेंस सहित आरोपियों की ओर से 28 अपील पेश की गई थी। हाईकोर्ट ने दोषियों की अपील को मंजूर करने के बाद यह फैसला सुनाया है। डैथ रेफरेंस पर हाईकोर्ट में करीब 48 दिन तक सुनवाई चली थी। सभी पक्षों के मौखिक तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया । गौरतलब है कि इस मामले में विशेष न्यायालय ने 20 दिसंबर, 2019 को सैफ, सलमान, सैफूर्रहमान और सरवर आजमी को फांसी की सजा सुनाई थी। अब हाईकोर्ट ने सलमान का मामला किशोर बोर्ड को भेजा है। वहीं सैफ, सैफूर्रहमान और सरवर आजमी को बरी कर दिया है।

जल्द सुनवाई के लिए राज्य सरकार ने पेश किया था प्रार्थना-पत्र
इस मामले में जल्द सुनवाई के लिए राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता रेखा मदनानी की ओर से जल्द सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश किय गया था। अधिवक्ता रेखा मदनानी ने 29 अगस्त से 12 सितंबर 2022 तक रखा था कोर्ट के सामने पक्ष। मामले में सरकार का पक्ष रखने में अधिवक्ता सविता नाथावत ने किया था सहयोग।

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

हिन्दी
Exit mobile version