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Banning Import of Laptops: केंद्र ने लैपटॉप, टैबलेट के आयात को 31 अक्टूबर तक प्रतिबंधित करने का आदेश टाला

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने शुक्रवार देर रात जारी एक आदेश में कहा कि 3 अगस्त (गुरुवार) की अधिसूचना 1 नवंबर से प्रभावी होगी.

नई दिल्ली: सरकार ने शुक्रवार को लैपटॉप और कंप्यूटर (टैबलेट कंप्यूटर सहित) पर आयात प्रतिबंध आदेश के कार्यान्वयन को लगभग तीन महीने के लिए 31 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया. केंद्र के इस फैसले से इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को बिना लाइसेंस के इन उपकरणों को आयात करने के लिए अधिक समय मिलेगा.

अब इन कंपनियों को 1 नवंबर से इन उपकरणों को आयात करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना होगा. 3 अगस्त को सरकार ने इन उपकरणों के आयात को तत्काल प्रभाव से लाइसेंस व्यवस्था के तहत डाल दिया, इसके बाद उद्योग जगत ने अधिसूचना पर सरकार के समक्ष सवाल उठाए थे.

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने शुक्रवार देर रात जारी एक आदेश में कहा कि 3 अगस्त (गुरुवार) की अधिसूचना 1 नवंबर से प्रभावी होगी. इसमें कहा गया है, “प्रतिबंधित आयात के लिए लाइसेंस के बिना आयात खेप को 31 अक्टूबर, 2023 तक मंजूरी दी जा सकती है. 1 नवंबर, 2023 से प्रभावी आयात खेप की मंजूरी के लिए, प्रतिबंधित आयात के लिए वैध लाइसेंस की आवश्यकता है.”

आदेश में कहा गया है कि “31 अक्टूबर, 2023 तक लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर, अल्ट्रा-स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर के आयात के लिए एक उदार संक्रमणकालीन व्यवस्था प्रदान की गई है.” इस कदम से उन कंपनियों को राहत मिलेगी जो गुरुवार के आदेश के बाद असमंजस में हैं. सुरक्षा कारणों और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने की आवश्यकता के कारण प्रतिबंध लगाए गए थे. इस कदम से चीन और कोरिया जैसे देशों से इन सामानों के आने वाले शिपमेंट में भी कमी आएगी.अधिकारियों ने कहा कि आयात पर अंकुश से केंद्र को उन स्थानों पर कड़ी नजर रखने की अनुमति मिलेगी जहां से उत्पाद आ रहे हैं.

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